*TV20 NEWS || AZAMGHARH : न्यायालय ने अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 माह का कठोर कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने आरोप में दोषी करार देते हुए 10 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना सरायमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोपी अभियुक्त को 10 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 13.07.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 13.07.2024 को विपक्षी मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद अबैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 388/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 07.04.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम-13 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए *10 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।