पूर्वदशम छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत केवल ऐसे लोग हो सकते हैं केवल ऐसे शिक्षण संस्थान में शामिल

शैक्षिक सत्र 2020-21 में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दशमोत्तर/पूर्वदशम छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस नवीन संस्था का नाम सम्मिलित करने हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत की गयी है, के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि मास्टर डाटाबेस में शैक्षिक सत्र 2020-21 में केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे, जिनकों एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 15 जुलाई तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हों, वे संस्थाएं छात्रवृत्ति मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित करते हुए फीस/कोर्स अपने स्तर से 30 सितम्बर 2020 तक लाॅक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संस्थाएं स्वयं जिम्मेदार होंगी।