*TV 20 NEWS || AZAMGHARH: मिलावटी लड्डू बेचने पर छः माह का कारावास व रू0 01 हजार का अर्थदण्ड

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आजमगढ़ विभाग की सक्रियता से मिलावटी लड्डू के बेचने में पाये गये दोषी अजय को छः माह का कारावास व रू0 एक हजार का अर्थदण्ड मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), कोर्ट नं0 10, आजमगढ़ द्वारा अधिरोपित किया गया। विदित हों कि श्री इन्द्रजीत प्रसाद तत्कालीन खाद्य निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा मुबारकपुर कस्बा थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ स्थित अजय पुत्र बचू लाल के मिष्ठान विक्रय प्रतिष्ठान से संदेह के आधार पर दिनांकः 29.10.2000 को लड्डू का नमूना लिया गया था जो कि मयूर वनस्पति से निर्मित था। उक्त लड्डू के जांच में प्रतिबन्धित संस्लिस्ट रंग व्तंदहम.प्प् की उपस्थिति पायी गयी। श्री इन्द्रजीत प्रसाद द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध सक्षम मा0 न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायिक प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य में साबित किया कि अभियुक्त अजय द्वारा लड्डू में प्रतिबन्धित संस्लिस्ट रंग का प्रयोग किया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), कोर्ट नं0 10, आजमगढ़ ने उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त अजय पुत्र बचू लाल को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत छः माह के कारावास तथा रू0 एक हजार से दण्डित किया।