*TV 20 NEWS || AZAMGARH :”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए 01 को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये तथा 2 को 6-6 माह के साधारण कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड के से दण्डित किया गया*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.09.2026 जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए 01 को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये तथा 2 को 6-6 माह के साधारण कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड के से दण्डित किया गया ।

*थाना तरवा में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 3 अभियुक्तो मे से 01 को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये तथा 2 को 6-6 माह के साधारण कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड के से दण्डित किया गया ।*

➡ दिनांक-29.11.2019 को वादी मुन्ना पाण्डेय पुत्र भभूती पाण्डेय निवासी शाहपुर कानूनगो थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. संजय पाण्डेय पुत्र स्व0 रामनवल 2. मृत्युजंय उर्फ मृदंगी पुत्र दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय 3. पंकज पुत्र दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय 4. उपेन्द्र पुत्र राम विलास पाण्डेय 5. सरोज पत्नी दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय निवासीगण शाहपुर कानूनगो थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरे पुत्र चन्द्रमणि पाण्डेय को मकान के नीव पर मिट्टी डालने के विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर देना ।
➡ अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0-150/2019 धारा-147,148,149,302, 323, 352, 504, 34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक-30.09.2026 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1. संजय पाण्डेय पुत्र स्व0 रामनवल को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 2. मृत्युजंय उर्फ मृदंगी पुत्र दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय 3. पंकज पुत्र दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय को 6-6 माह के साधारण कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया तथा 4. उपेन्द्र पुत्र राम विलास पाण्डेय 5. सरोज पत्नी दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय निवासीगण शाहपुर कानूनगो थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया गया ।