महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रियों के उचित क्वारंटाइन तथा कोविड जाँच कराई जाय – डीएम

आजमगढ़ 03 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रियों के उचित क्वारंटाइन तथा कोविड जाँच के सम्बंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उन्होने बताया कि वर्तमान में महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोरोना वायरस के नवीन प्रकरण अत्यधिक संख्या में प्रतिदिन संसूचित हो रहे हैं। विगत अनेक सप्ताह से आजमगढ़ जनपद, उत्तर प्रदेश में कोविड रोग के नवीन प्रकरणों की संख्या बहुत ही कम या नहीं के बराबर हैं। ऐसी स्थिति में कोविड रोग के नये मामलों को रोकने के लिये अधिक संक्रमण वाले प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के उचित क्वारंटाइन तथा कोविड संक्रमण की जाँच कराया जाना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि कोरोना वायरस के नवीन संचरण की सम्भावना को न्यूनतम किया जा सके। इस सन्दर्भ में शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
उन्होने कहा कि महाराष्ट्र एवं केरल से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर एन्टीजन जॉच कराई जाय। लक्षणयुक्त होने पर आरटीपीसीआर का नमूना लिया जाय। रेलमार्ग एवं बस आदि से आने वाले यात्रियों की सूचना सम्बंधित परिवहन कर्ता से प्राप्त कर निगरानी एवं आवश्यकतानुसार टेस्टिंग की कार्यवाही की जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला सर्विलांस इकाई के सम्पर्क नम्बरों तथा क्वारंटाइन एवं जॉच सम्बंधी दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुये प्रचार सामग्री सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर प्रदर्शित की जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ अपने स्तर से जनपद में स्थपित रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों से इन दो राज्यों से आने वाले यात्रियों की सूची प्राप्त कर जनपदीय सर्विलांस दलों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इन यात्रियों के सर्विलांस, क्वारंटाइन तथा जॉच की उचित व्यवस्था की जा सके। यात्रियों से भी यह अपेक्षित होगा कि वे स्वयं भी अपने विषय में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय अथवा जनपदीय सर्विलांस यूनिट को सुचना दें। नगरीय क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समितियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समितियाँ अपने क्षेत्र में इन दो राज्यों से वापस आने वाले यात्रियों की स्थिति तथा इन यात्रियों द्वारा क्वारंटाइन में रहने के नियमों का अनुपालन किये जाने पर निगरानी रखें। ऐसे किसी यात्री के लक्षणयुक्त हो जाने अथवा क्वारंटाइन के नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/जिला सर्विलांस इकाई/जनपदीय कमांड सेंटर को दूरभाष से सूचित करें। जनपद में स्वास्थ्य इकाइयों तथा निगरानी समितियों द्वारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रोगियों की संख्या की सघन निगरानी की जाय तथा किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार के रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने की स्थिति में कम्युनिटी सर्विलांस तथा कोविड जॉच हेतु नमूने एकत्र करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
इसी के साथ ही महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से जनपद में आने वाले यात्रियों के लक्षणयुक्त होने की स्थिति में ऐसे सभी यात्रियों की तत्काल अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर विधि द्वारा जॉच करायी जाय। धनात्मक पाये जाने पर अनिवार्य रूप से होम अथवा फैसिलिटी आइसोलेशन में रखा जाय। आरटीपीसीआर विधि द्वारा जॉच में ऋणात्मक पाये गये यात्री भी अनिवार्य रूप से जनपद आगमन के उपरान्त एक सप्ताह तक क्वारंटाइन में रहेंगे। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।