छात्र/छात्राओं के डेटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में हुई सम्पन्न

आजमगढ़ 03 मार्च– दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति 2021 में संदेहास्पद श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत छात्र/छात्राओं के डेटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में राज्य एन0आई0सी0 द्वारा जाॅच के उपरान्त समस्त श्रेणी में चिन्हित संदेहास्पद डेटा पर विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे छात्र/छात्रा जिनका डेटा 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के कारण संदेहास्पद हुआ है, उन छात्र/छात्राओं का डेटा सम्बन्धित कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा केवल उस परिस्थिति में अग्रसारित किया जायेगा, जब सम्बन्धित संस्था नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय का प्रत्यावेदन देगी कि उनके यहाॅ कोविडकाल में किसी कोर्स में कुल इतने दिन कक्षाएं संचालित हुई हैं, जिसमें किसी छात्र/छात्रा द्वारा कुल इतने दिन उपस्थित होकर 75 प्रतिशत की बाध्यता को पूर्ण किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन संस्था द्वारा दिया जायेगा, जिसमें छात्रवार उपस्थिति का प्रतिशत का स्पष्ट अंकन किया जायेगा व इसके आमुख पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न किया जायेगा।
इसी के साथ ही संदेहास्पद श्रेणी के अन्य डेटा जिसमें रोल नंबर नाॅट मैच्ड विथ बोर्ड अपलोड डाटा चिन्हित होता है, की दशा में यदि छात्र/छात्रा द्वारा सी.बी.एस.ई. बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई. बोर्ड से इण्टर/हाईस्कूल उत्तीर्ण किया गया है तो यदि संस्था द्वारा उक्त छात्र/छात्रा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रमाणित करते हुए उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के साथ दिया जायेगा तो वह सस्पेक्ट डाटा भी करेक्ट किया जायेगा। इसी प्रकार एक अन्य श्रेणी इनरोलमेन्ट नंबर/रोल नंबर नाॅट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा श्रेणी के संदेहास्पद छात्र/छात्राओं के डाटा को केवल उस स्थिति में अग्रसारित किया जायेगा, जब संस्था द्वारा उसका वास्तविक इनरोलमेन्ट/रोल नंबर का अंकन करते हुए प्रत्योवदन दिया जायेगा।
इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी कल्याण विभाग द्वारा छात्र/छात्रा से कोई प्रत्यावेदन नहीं लिया जायेगा, सम्बन्धित छात्र/छात्रा उपरोक्त वर्णित श्रेणी में यदि होंगे तो वे अपना साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन अपनी शिक्षण संस्था को देंगे एवं शिक्षण संस्था सारे छात्र/छात्राओं के प्रत्यावेदन का परीक्षण करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ अपने आमुख पत्र जिसमें संस्था के समस्त संदेहास्पद डाटा को सही करने वाले छात्र/छात्राओं का विवरण हो, को एक साथ सम्बन्धित कल्याण विभाग में जमा करेगी। इस सम्बन्ध में संस्था प्रधान द्वारा नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
समिति द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि चूंकि कल्याण विभागों द्वारा संदेहास्पद डाटा को करेक्ट करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15 मार्च है, अतः समस्त कल्याण विभाग द्वारा संदेहास्पद डाटा के सम्बन्ध में संस्थाओं के प्रत्यावेदन दिनांक 09 मार्च 2021 को सायं 5ः00 बजे तक ही लिये जायेंगे, उसके उपरान्त कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होगा।
समिति के संज्ञान में यह भी तथ्य लाया गया कि कतिपय शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र/छात्राओं के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं, जिसपर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्थाओं के प्रत्यावेदन न लेने के कारण यदि उपरोक्त वर्णित श्रेणी में से किसी छात्र/छात्रा का डाटा करेक्ट करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन यदि ससमय प्राप्त नहीं होता है और छात्र/छात्रा वंचित हो जाते हैं तो संस्था का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जायेगा।