कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के सम्बंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के दिये गये निर्देश
आजमगढ़ 17 मार्च– अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के सम्बंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होने बताया कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनॉक 28 मार्च 2021 को होलिका दहन, दिनॉक 29 मार्च 2021 को होली व शबे-बारात, दिनांक 02 अप्रैल 2021 को गुड फ्राईडे, दिनांक 14 अप्रैल 2021 को डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस, दिनॉक 13 अप्रैल 2021 से चैत्र नवरात्रि के शुभारम्भ से दिनांक 22 अप्रैल 2021 को रामनवमी का पर्व पर समापन तथा दिनॉक 25 अप्रैल 2021 को महावीर जयंती व दिनॉक 12 मार्च 2021 से रमजान के पवित्र माह के आरम्भ से दिनॉक 07 मई 2021 को जमातुलविदा/अलविदा जुमा का आयोजन किया जायेगा। इसी बीच जनपद में पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है तथा माह अप्रैल 2021 में पंचायत चुनाव कराया जाना सम्भावित है। माह अप्रैल में ही उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षायें तथा शासन के निर्देश पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी संचालित होनी हैं। इस सम्बंध में धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारों व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की वास्त आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 09 मई 2021 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।