निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत होने से नामांकन की प्रक्रिया होगी आरम्भ – मुख्य विकास अधिकारी
आजमगढ़ 20 मार्च– मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 एवं नगरीय निकाय), आनन्द कुमार शुक्ला ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किए जाने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले स्तर से सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी, तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी और निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत होने से नामांकन की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी।
नामांकन की प्रक्रिया जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिला मुख्यालय तथा अन्य पदों के लिए विकास खण्ड मुख्यालयों पर होगी। त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रयुक्त होने वाले नाम निर्देशन पर बिक्री योग्य (सेलेबुल) फार्म है। प्रत्येक पद हेतु नामांकन पत्रों का मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित है। यह नितान्त आवश्यक है कि उनके बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि को सम्बन्धित लेखा शीर्षक (हेड) में जमा कराने एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव ठीक प्रकार से किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका-2021 के अध्याय 5-नामांकन पत्रों की व्यवस्था एवं बिक्री में उल्लेख किया गया है कि सदस्य ग्राम पंचायत प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों की बिक्री खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत पद के नामांकन पत्रों की बिक्री अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के स्तर से जिला पंचायत कार्यालय से किये जायेंगे। नामांकन पत्रों के बिक्री आवश्यकतानुसार काउण्टर बनाये जायेंगे। प्रत्येक पद के लिये कम से कम एक काउण्टर अवश्य स्थापित किया जाएगा। जिन पदों के नामांकन पत्रों की बिक्री के लिये भीड़ अधिक हो, उनके लिये एक से अधिक काउण्टर बनाये जा सकते है। नामांकन पत्रों का रख-रखाव, वितरण एवं बिक्री से प्राप्त धनराशि के विवरण हेतु पृथक-पृथक परिशिष्ट-2, 3 एवं 4 पर रजिस्टर तैयार किये जायेंगे। नामांकन पत्रों की बिक्री से प्राप्त दैनिक आय दूसरे दिन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा चार प्रतियों में चालान तैयार कर विवरण सहित राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्षक- ‘‘0515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां-02 पंचायत निर्वाचनों से प्राप्तियां’’ में जमा करायी जाएगी। धनराशि जमा करने के पश्चात् दो चालान नामांकन पत्रों के बिक्री से प्राप्त धनराशि के लेखा के साथ नामांकन हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), आजमगढ़ को उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिये कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के नामांकन पत्रों की बिक्री हेतु अपने स्तर से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायें। साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।