*TV 20 NEWS || AZAMGARH : ₹69.96 लाख मूल्य के 253 कुंतल चावल की हेराफेरी का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार*

*प्रेस नोट दिनांक- 08.06.2026*
*थाना- अहरौला, जनपद आजमगढ़*

*🔹 ₹69.96 लाख मूल्य के 253 कुंतल चावल की हेराफेरी का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार*
*🔹 फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर ट्रक सहित चावल गायब करने वाले गिरोह पर अहरौला पुलिस की बड़ी कार्रवाई*
*🔹 ट्रांसपोर्टर ने रची थी साजिश, हरियाणा में बेच दिया पूरा माल; वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*

*पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 11.07.2025 को वादी जितेन्द्र कुमार पुत्र श्रीराम प्रसाद निवासी ग्राम मतलूबपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि उनकी फर्म जय हनुमान ट्रेडर्स से दिनांक 18.06.2025 को लगभग 253.20 कुंतल चावल, जिसकी कीमत लगभग ₹69.96 लाख थी, हरियाणा भेजने हेतु ट्रक में लोड कराया गया था। किन्तु उक्त माल निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा तथा ट्रांसपोर्टर द्वारा टालमटोल एवं धमकी दी जाने लगी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0-268/2025 धारा 316(2)/318(4)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धाराओं में संशोधन करते हुए धारा 318(4)/351(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।
*घटना का सफल अनावरण एवं गिरफ्तारी-*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2026 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला मय हमराह फुलवरिया बाजार क्षेत्र में मौजूद थे। मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र काशीराम निवासी पारा बासूपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर को फुलवरिया अण्डरपास के पास से समय 08:55 बजे गिरफ्तार किया गया।
*पूछताछ का विवरण-*
पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपने सहयोगियों मोहन लाल एवं हवा सिंह के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर चावल लदे ट्रक को हरियाणा में ही बेच दिया था तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली थी। अभियुक्त द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि परिवहन संबंधी दस्तावेजों का उपयोग कर सुनियोजित तरीके से माल का गबन किया गया।
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
1. दिनेश कुमार पुत्र काशीराम निवासी पारा बासूपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 42 वर्ष।
*पंजीकृत अभियोग-*
मु0अ0सं0-268/2025 धारा 318(4)/351(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
*आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0-610/2019 धारा 406/506 भादवि, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।
2. मु0अ0सं0-268/2025 धारा 318(4)/351(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*
उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला एवं का0 योगेन्द्र बहादुर यादव, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।