*TV 20 NEWS || AZAMGARH :अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त 02 वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने किया सरकार के पक्ष में अधिग्रहण*

*प्रेस नोट, दिनांक–26.08.2026*
*थाना मुबारकपुर/देवगाँव, जनपद आजमगढ़*

*🔹 अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त 02 वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने किया सरकार के पक्ष में अधिग्रहण*

*🔹 दोनों प्रकरणों में कुल 2041.2 लीटर अवैध शराब बरामद जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये*

*🔹 चंडीगढ़ में बिक्री हेतु अनुमन्य शराब को अवैध रूप से आजमगढ़ के रास्ते मऊ के लिए किया जा रहा था परिवहन*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगाँव एवं मुबारकपुर के दो प्रकरणों में शराब परिवहन में प्रयुक्त 02 वाहनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिग्रहण की कार्रवाई की गई।

*पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-*
*थाना देवगाँव:* मु0अ0सं0-156/2023 धारा 60(1), 63, 72 आबकारी अधिनियम में स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP 62 CJ 3387 से 240 शीशी अंग्रेजी शराब (कुल 43.200 लीटर) बरामद हुई थी। बोतलों पर For Sale in UT Chandigarh अंकित था। वाहन स्वामी सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव के वाहन को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.08.2026 को सरकार के पक्ष में अधिग्रहण किया गया है।

*थाना मुबारकपुर:* मु0अ0सं0-80/2025 धारा 318(4) बीएनएस एवं धारा 60, 72 आबकारी अधिनियम में महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी पिकअप संख्या UP 45 T 7178 से 222 पेटी विण्डीज मजेदार ब्राण्ड की 1,998 लीटर देशी शराब बरामद हुई थी। जांच में शराब की निर्धारित बिक्री अवधि 05.04.2024 को समाप्त होने के बाद उसे अवैध रूप से आजमगढ़ लाया जाना पाया गया। वाहन को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा सरकार के पक्ष में अधिग्रहण किया गया है।

*आपराधिक इतिहास-*
सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव के विरुद्ध थाना देवगाँव पर भारी मात्रा में चण्डीगढ़ से अवैध शराब परिवहन के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्यवाही की गयी ।

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र राम विनोद पाण्डेय के विरुद्ध थाना मुबारकपुर पर बिजली चोरी एवं भारी मात्रा में अवैध शराब परिवहन करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत है।

*कुल बरामदगी एवं कार्रवाई-*
दोनों प्रकरणों में कुल 2041.2 लीटर अवैध शराब, अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये, बरामद हुई थी। दोनों वाहनों का आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिहरण किया गया है। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा न होने पर दोनों वाहनों की बाजारू कीमत निर्धारित कर नियमानुसार नीलामी की जाएगी।

*आजमगढ़ पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।*