*TV 20 NEWS || AZAMGARH :लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करने पर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त*
*प्रेस नोट, दिनांक 26.08.2026*
*थाना रानी की साराय, जनपद आजमगढ़*
*🔹 लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करने पर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त*
*🔹 सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग की पुष्टि*
*🔹 लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग कर लोकशांति एवं लोकसुरक्षा को किया गया प्रभावित करने पर हुई कार्यवाही*
*पूर्व की घटना/ इतिहास-*
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ग्राम गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय क्षेत्र स्थित मंदिर पर पूजा के दौरान लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस द्वारा वायरल वीडियो की जांच की गई, जिसमें फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामझलक मिश्रा, निवासी ग्राम गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय, आजमगढ़ के रूप में हुई। उक्त व्यक्ति के नाम एसबीबीएल गन संख्या 18PGN-03621, शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 दर्ज है तथा हर्ष फायरिंग के सम्बन्ध में इनके विरुद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 65/2021, धारा 286 भा0द0वि0 एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
*कृत कार्यवाही-*
प्रकरण में पुलिस आख्या एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की संस्तुति की गई। नियमानुसार लाइसेंसधारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.08.2026 को शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
*नोट- लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग, हर्ष फायरिंग एवं लोकशांति/लोकसुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस द्वारा नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।*






