जिले के चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी, वस्त्र उत्पाद एंव व्यवसाय क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा

आजमगढ़ 12 मई– उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित की गयी है। इसमें आजमगढ़ जिले के चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) हेतु उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख, रू0 25 लाख से 50 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि रू0 6.25 लाख या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, 50 लाख से 150 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि रू0 10 लाख या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो तथा 150 लाख से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में सरकार द्वारा दिया जायेगा। उक्त अनुदान राशि योजना के दो वर्ष के सफल संचालन के बाद समायोजित की जायेगी। सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं का लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लाभार्थी को स्वयं का अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा।
उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आवेदक कम से कम 18 वर्ष का हो तथा शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नही हैं आवेदक किसी वित्तीय संस्था का ऋणी न हो। आवेदक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को सरकारी योजना अनुदान से लाभान्वित नहीं किया गया हो। विशेष श्रेणी के लाभार्थी हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। आवेदन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से किया जाना है। तत्पश्चात् जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्कफोर्स कमेटी द्वारा लाभार्थी का चयन करते हुए पत्रावली सम्बन्धित बैंक शाखाओं को वित्त पोषण हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।
उन्होने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति http://diupmsme.upsdc.gov.in पर लक्ष्य पूर्ति होने तक अपना आवेदन आनलाइन कर सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र आनलाइन ही मान्य होगा, आफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।