आजमगढ़ 22 अप्रैल– जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन में अपना आधार नम्बर पंजीकरण करने हेतु एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in पर अपना मोबाइल नम्बर पंजीकृत करते हुए स्वयं अपने आधार को आनलाइन सत्यापित करने हेतु क्लिक करें। डायलाग बाक्स में पेंशन स्कीम चुने, वृद्धावस्था पेंशन व खाता संख्या रजिस्ट्रेशन नम्बर व नया मोबाइल नम्बर भरें।
उन्होने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन हेतु आधार कार्ड नम्बर प्रमाणीकरण के लिए निम्न चरण हैं, जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम https://sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाये। यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं पता है तो वृद्धावस्था पेंशन सलेक्ट करके पेंशन सूची में जाये, अपना जनपद सलेक्ट करें, विकास खण्ड सलेक्ट करें, ग्राम पंचायत सलेक्ट करें व ग्राम सलेक्ट करने के उपरान्त पूरी पेंशनर सूची उपलब्ध होगी, जिसमे से अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर लें। पुनः साइट पर जाकर https://sspy-up.gov.in लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश हो रही है, उस पर क्लिक करें। पेंशन का प्रकार करें, वृद्धावस्था पेंशन सलेक्ट करें-रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करें, मोबाइल नम्बर एवं खाता नम्बर इण्टर किया जायेगा। कैप्चा लिखकर सबमिट करें। आपके मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी को दर्ज करें। इस प्रकार से आपका मोबाइल नम्बर आनलाइन रजिस्टर्ड हो जायेगा। अब आपकों दूसरे चरण में आधार प्रमाणीकरण करना होगा। आधार प्रमाणीकरण द्वितीय चरण में होती है, अब आप पेज पर जाये तथा पेंशनर लांगिन पर रजिस्ट्रेशन नम्बर यूजर आईडी की तरह दर्ज होगा तथा आपका मोबाइल नम्बर पासवर्ड होगा। अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करें, पासवर्ड के स्थान पर मोबाइल नम्बर दर्ज करें व कैप्चा लिखे उसके बाद सबमिट करें। आपके मोबाइल पर दोबारा ओटीपी आयेगा, ओटीपी दर्ज करें, तत्पश्चात् सबमिट करें। यदि आपका नाम पेंशनर सूची में व आधार में समान है तो आपका रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा। अगर सूची में नाम आधार के नाम से डिफरेंस हो तो पेंशनर का नाम आधार के करेक्शन पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को फारवर्ड करना होगा। पेंशन सूची में नाम व आधार में नाम में अंतर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें, अन्यथा आपका डाटा लाक हो जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रतिदिन विकास खण्ड स्तर से विस्तृत रूप से जांच करके नाम में त्रुटि होने पर उसे आधार के अनुसार जांच करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से अग्रसारित करेगें। जिला समाज कल्याण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेगें कि पेंशनर का नाम किसी भी दशा में पूर्ण रूप से परिवर्तित न हो, अन्यथा की स्थिति में बड़ी विसंगति आ सकती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नाम की त्रुटि सही करने के 24 घण्टे बाद लाभार्थी को फिर से पेंशनर पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा तथा आधार प्रमाणिकरण करना होगा। किसी भी समस्या हेतु मोबाइल नम्बर-99191300728 एवं 8737990882 पर सम्पर्क करें।






