लखनऊ। रिश्वत लेने के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर अरविंद मिश्र को दोषी करार दिया है. विशेष जज अजय विक्रम सिंह ने अभियुक्त अरविंद मिश्र को 6 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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