उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त अंकित राय उर्फ प्रवीण राय पुत्र अरूण राय की 80 लाख रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।*

प्रेस नोट- जनपद गाज़ीपुर
*दिनांक 26.09.2022
जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त अंकित राय उर्फ प्रवीण राय पुत्र अरूण राय की 80 लाख रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।*
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष दिलदार नगर विवेचक थाना दिलदार नगर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर दिनांक 22/09/2022 को श्रीमान जिलाधीकारी महोदय की संतुष्टि पर अभियुक्त अंकित राय उर्फ प्रवीण राय पुत्र अरूण राय निवासी ग्राम बेटावर कला थाना जमानियॉ जनपद गाजीपुर 8000000 रूपये की अचल सम्पति कुर्क किया गया, अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति निम्न है –
अभियुक्त द्वारा अपनी संपत्ति से अर्जित किए गए धन से बेनाम संपत्ति रूप में दिनांक 05.03.2020 को अपनी माता किरन देवी पत्नी अरूण राय के नाम से मौजा बेटावर तहसील जमानियॉ मे खाता संख्या 212 गाटा संख्या 39 रकबा 0.1365 हे0 भू-सम्पति क्रय की गयी जिसकी वर्तमान कीमत 80 लाख रूपये है की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0 24 /15 धारा 147/ 294/427/504/506 थाना जमानिया ।
2-मु0अ0सं0 336/ 21 धारा 8/21/ 22 एनडीपीएस एक्ट थाना जमानिया ।
3- मु0अ0सं0122 /22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना जमानिया ।