आजमगढ़:शैक्षिक सत्र 2022-23 में राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं

आजमगढ़ 17 नवम्बर– जिला विद्यालय निरीक्षक श्री उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि शासन द्वारा प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2022-23 में राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होने बताया कि प्रदेश में राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त एवं संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्ववित्त घोषित विद्यालयों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन किये जाने के सम्बन्ध में नवीन नीति/व्यवस्था निर्धारित की गयी है।
उन्होने बताया कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में शासनादेश के अनुसार राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में ऑनलाइन वेबसाइट http://school.upmsp.edu.in पर आवेदन प्राप्त करते हुए समय-सारणी के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना है। उन्होने बताया कि 15 नवम्बर से 30 नवम्बर 2022 तक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, 01 दिसम्बर 2022 से 20 दिसम्बर 2022 तक जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर पात्र अध्यापकों का चयन कर मण्डलीय समिति को प्रस्ताव प्रेषित करना, 21 दिसम्बर 2022 से 04 जनवरी 2023 तक मण्डलीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर निदेशालय स्तरीय चयन समिति को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना, 05 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना तथा 21 जनवरी 2023 से 04 फरवरी 2023 तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन की कार्यवाही की जानी है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सम्बन्धित शिक्षकगण द्वारा अपने समस्त अभिलेख/उत्कृष्ट कार्यों का विवरण आवेदन-पत्र के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित शिक्षकगण द्वारा अपने उत्कृष्ट कार्यों के सम्बन्ध में अपने 5 मिनट का वीडियो भी अपलोड किया जायेगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। राज्य चयन समिति के लिए संस्तुत शिक्षक के सम्बन्ध में उनके चरित्र सत्यापन, सामान्य ख्याति के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) से जॉच कराकर जॉच आख्या उपलब्ध करायी जायेगी। शासनादेश द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित मानदण्ड के आधार पर अंकों का निर्धारण/चयन किया जायेगा।

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