*TV20 NEWS || AZAMGHARH : विशेष किशोर पुलिस इकाई “SJPU” व एएचटी “मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग” थाना आजमगढ़ की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन गोष्ठी*
प्रेस नोट
विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व एएचटी (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) थाना आजमगढ़ की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन गोष्ठी
आज दिनांक 13.01.2025 को समय 13.00 बजे जनपद आज़मगढ़ के पुलिस लाईन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात/नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी./एस.जे.पी.यू. के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर जनपद आजमगढ़ की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व एएचटी (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में निम्न अधिकारी तथा स्वंय सेवी, NGO के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए सहायक अभियोजन अधिकारी श्री शैलेश पटेल, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 अविनाश झा जिला चिकित्सालय आजमगढ़, सी0एम0एस0 डा0 विनय कुमार सिंह जिला महिला चिकित्सालय, बेसिक शिक्षा कार्यालय आजमगढ़ से श्री सन्तोष कुमार, सीडब्लूसी अध्यक्ष श्री रजनीश श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री विशाल श्रीवास्तव श्रम विभाग आजमगढ़, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य श्री रवि प्रताप सिंह, चाइल्ड लाइन आजमगढ़ से संजय शाही, केन्द्र प्रबन्धक ममता यादव वन स्टॉप सेन्टर आजमगढ़, जन विकास संस्थान से श्री अनिल कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर, आली संस्था से सोनी यादव आदि एन.जी.ओ., आर.पी.एफ. जी.आर.पी., DCRB, महिला सम्मान प्रकोष्ठ आजमगढ़ के प्रतिनिधि व थानों के बाल कल्याण अधिकारी/सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना ए.एच.टी. के कर्मचारीगण ।
बैठक में अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बालश्रम, नशामुक्त आभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर CWC को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्त्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमाण्ड लेने हेतु व नाबालिग पिड़ित/पिड़िता का चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिये सादे वस्त्रों में आने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, जे0जे0 एक्ट की धारा 24, पोक्सो तथा जुबेनाइल से सम्बन्धित अभियोगों में प्रेस विज्ञप्ति देते समय पीड़िता/बाल अपचारी की फोटो व व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाये आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई ।