आजमगढ़ 28 जून– माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार जनपद मुख्यालय आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
उक्त के सम्बन्ध में आज हाल ऑफ जस्टिस में एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मा0 जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ उपस्थित रहे।
प्रधान न्यायाधीश परिवारिक न्यायालय ने बताया कि जो भी पारिवारिक मामलों में पक्षकार सुलह समझौता से अपने मामले का निस्तारण कराना चाहते है, वह अपना सुलहनामा पत्रावली में दाखिल कर दे। सुलहनामा में पक्षकारों का फोटो तथा उनका आधार कार्ड के साथ ही पक्षकारों का व्हाट्सएफ युक्त मोबाइल नंबर अंकित कर दें, ताकि किन्हीं परिस्थितियों में पक्षकार नियत राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, तो उनके नंबर पर कॉल करके सुलहनामा को तस्दीक करा कर मामले का निस्तारण करा दिया जाएगा।
उक्त के सम्बन्ध में समस्त जन समुदाय तथा आप समस्त अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील है कि वे अपने-अपने सम्बन्धित वादों को दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाईन को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराकर इसका लाभ उठायें।











