आवास विहीन पात्र लाभार्थियों को आवासीय सुविधा से अच्छादित किया जाना है- मुख्य विकास अधिकारी

ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत मुसहर वर्ग, वनटांगिया, आपदा प्रभावित, कुष्ट रोगी, जेई/एईएस, कालाजार से प्रभावित पात्र लाभार्थियों को आवासीय सुविधा मुहैया कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे पात्र लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस की सूची में सम्मिलित हैं, उन लाभार्थियों को छोड़कर अवशेष मुसहर वर्ग, वनटांगिया, कुष्ट रोगी, जेई/एईएस, कालाजार एवं आपदा प्रभावित से प्रभावित लाभार्थी जिनके मकान पूर्णतः क्षतिग्रत तथा आवास विहीन हो गये है तथा राजस्व विभाग से रू0 95100 अहेतुक सहायता प्राप्त नही हुई है, ऐसे आवास विहीन पात्र लाभार्थियों को आवासीय सुविधा से अच्छादित किया जाना है।
ऐसे छूटे हुए पात्र लाभार्थी आवासीय सुविधा हेतु अपना आवेदन पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़ एवं मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ से सम्पर्क कर सकते है।