TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 2 माह 15 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
*”ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोप में 3 वर्ष के कठोर कारावास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 07.10.2014 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी थी कि अभियुक्त सूर्यभान सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी रामपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा नाबालिग को ट्यूबेल से झाड़ू लगाकर बाहर निकलते समय छेड़खानी करना व शोर मचाने पर मारने के लिए दौड़ा लेना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-153/2014 धारा- 354क,352,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)11 SC/ST पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-19.12.2025 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्यभान सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी रामपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






