TV 20 NEWS || AZAMGARH :09 मई क़ो आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहूतTV 20 NEWS || AZAMGARH :

09 मई क़ो आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहूत

आजमगढ़ 02 मई 2026/
माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा० जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 09 मई 2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एन०आई० एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त बाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ओम प्रकाश मिश्रा-III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ नितिका राजन की उपस्थिति में दीवानी न्यायालय परिसर के “हॉल ऑफ जस्टिस” में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। नोडल अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ आम जनमानस से अपील करने के निर्देश दिए कि ऐसे वाद जिनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है दिनांक 09 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते है।

इसी क्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ की अध्यक्षता में पराविधिक स्वयं सेवकगण की मीटिंग आहूत की गयी। सचिव ने मीटिंग में उपस्थित पराविधिक स्वयं सेवकगण को निर्देशित किया गया कि, वे आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर व ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बताते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करें। पराविधिक स्वयं सेवकों को बताया गया कि यदि उनके समक्ष आपसी सहमति के आधार पर प्री-लिटिगेशन मामले से सम्बन्धित कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो वे प्राप्त प्रार्थना पत्र को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ को प्रेषित कर सकते है।

इस मौके पर बैंक के पदाधिकारीगण व समस्त पराविधिक स्वयं सेवकगण उपस्थित रहे।