TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक-01.01.2020 को वादी मुकदमा नि0 श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त राहुल कुमार मोदनवाल पुत्र स्व0 रामलाल निवासी सरायविका थाना पवारा जनपद जौनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 01/2020 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡️जिसके क्रम में दिनांक-12.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल कुमार मोदनवाल पुत्र स्व0 रामलाल निवासी सरायविका थाना पवारा जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






