TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाजायज चाकू रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाजायज चाकू रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाजायज चाकू रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक19.08.2000 को वादी मुकदमा का0 829 मोहन मिश्रा चौकी गोसाई की बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रविन्द्र कुमार भारती पुत्र शंकर राम निवासी शहरी बन्धा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद होना ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 287/2000 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡️ जिसके क्रम में दिनांक- 12.05.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -15 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र कुमार भारती पुत्र शंकर राम निवासी शहरी बन्धा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






