आजमगढ़ 07 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में री-ओपेन के सम्बंध में निर्देश जारी करते हुए, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
दिनॉक 06 अप्रैल 2021 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम चतुरपुर, तहसील निजामाबाद, 2-राजस्व ग्राम नन्दॉव, तहसील मार्टीनगंज, 3-राजस्व ग्राम भानीपुर, तहसील फूलपुर, 4-राजस्व ग्राम हडिया, तहसील फूलपुर, 5-राजस्व ग्राम मोलानीपुर, तहसील फूलपुर, 6-राजस्व ग्राम गनवारा, तहसील फूलपुर, 7-राजस्व ग्राम खुरासों, तहसील फूलपुर, 8-मु0 शनिचर बाजार फूलपुर, नगर पंचायत फूलपुर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-किशनलाल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चतुरपुर, तहसील निजामाबाद, 2-रामअवध यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम नन्दॉव, तहसील मार्टीनगंज, 3-सौरभ के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भानीपुर, तहसील फूलपुर, 4-बदरे आलम के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हडिया, तहसील फूलपुर, 5-जनार्दन के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मोलानीपुर, तहसील फूलपुर, 6-शशिभूषण के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम गनवारा, तहसील फूलपुर, 7-विपुल प्रजापति के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम खुरासों, तहसील फूलपुर, 8-सनोज प्रजापति के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 शनिचर बाजार फूलपुर, नगर पंचायत फूलपुर में 25 मीटर रेडियस का का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना, इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratory Infaction), ILI (Infuenja Like Illness) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट ) बाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध, लोगों की काउसिलिंग एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।