कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी

कृपया दिनांक 30.04.2021 की रात्रि 8:00 बजे से दिनांक 04.05.2021 की प्रातः 7:00 बजे तक कोरोना कफयूं लगाये जाने विषयक शासनादेश संख्या 775 / 2021 – सीएक्स -3 दिनांक 29 अप्रैल , 2021 ( प्रतिलिपि संलग्न ) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें । उपरोक्त के कम में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में दिनांक 04 मई , 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू आंशिक कफ y को दिनांक 06.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू रखा जायेगा । इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जायें एवं यथासम्भव work from home की व्यवस्था लागू की जाय । इस संबंध में निम्नलिखित दिशा – निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः ( 1 ) उ.प्र . राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाये जिससे कि संकमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके । बसों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो व सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाये । ( 2 ) आवश्यक दवा / सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी । उद्योग पूर्व आदेशों के अर्न्तगत खुले रहेंगे । केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी / फल / दूध / किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बन्द रहेंगी । सब्जी मण्डी / फल मण्डी में भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन व मास्क / ग्लब्स व सेनेटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी । ( 3 ) 05 मई , 2021 से ग्रामों में करीना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई ( मेडिकल किट ) भी वितरित की जायेगी । इस विशेष अभियान की जिलाधिकारी / मुख्य चिकित्साधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन समीक्षा करेंगे । लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जायेगी । पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जाय । ( 5 ) हाई रिस्क कैटेगरी यथा -60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलायें एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात् कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जायें । सामान्य जन से अपील है कि अनावश्यक बाहर न निकलें एवं यदि निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर ही निकलें । Scanned with CamScanner ( 6 ) टीकाकरण का अभियान जनपदों में यथावत चलता रहेगा परन्तु सोशल डिस्टेन्सिंग व दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी । ( 7 ) निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारन्टाइन सेन्टर की स्थापना की जाय एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे हैं , यदि होम क्वारन्टाईन की घर में जगह नहीं है तो क्वारन्टाइन सेंटर में रखा जाय । कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएं । प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन किया जाय । संलग्नक – यथोक्त । भवदीय , ocul ( अवनीश कुमार अवस्थी ) अपर मुख्य सचिव । संख्या एवं दिनांक तदैव । प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । अपर मुख्य सचिव , मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश शासन । प्रमुख सचिव , मा 0 मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश शासन ।