आजमगढ़ : मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा – अपर जिलाधिकारी प्रशासन

प्रेस नोट
आजमगढ़ 13 जून– अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि 69-आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (344-गोपालपुर, 345-सगड़ी, 346-मुबारकपुर, 347-आजमगढ़ तथा 352-मेहनगर (अ0जा0) के उप निर्वाचन 2022 का मतदान दिनांक 23 जून 2022 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। परन्तु ऐसे मतदाता तो अपना मतदाता फोटो पहचान-पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की गयी है।
उन्होने 69-आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाताओं से अपील किया है कि उपरोक्त फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि तथा समय पर अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-13.06.2022——–