TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि 2 माह 15 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 2 माह 15 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 02.11.2005 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री आजाद सिंह केसरी थानाध्यक्ष जहानागंज ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त नखड़ू पुत्र बलमू पासी निवासी रिसौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद चाकू बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 338/2005 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 19.12.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नखड़ू पुत्र बलमू पासी निवासी रिसौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 2 माह 15 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






