*TV 20 NEWS || AZAMGARH : फर्जी खतौनी के सहारे 35 लाख रुपये की जमीन ठगी करने वाला मास्टरमाइंड शोभनाथ सेठ गिरफ्तार, 04 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.07.2026*
*थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़*
*फर्जी खतौनी के सहारे 35 लाख रुपये की जमीन ठगी करने वाला मास्टरमाइंड शोभनाथ सेठ गिरफ्तार, 04 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश*
*थाना अहरौला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी खतौनी दिखाकर करोड़ों रुपये की जमीन की ठगी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार*
*फर्जी दस्तावेजों से जमीन का सौदा कर लोगों को शिकार बनाने वाले गिरोह का खुलासा*
*मुख्य अभियुक्त शोभनाथ के विरुद्ध NI Act के तहत 20 से अधिक मुकदमें दर्ज, घटना में प्रयुक्त 01 क्रेटा कार बरामद*
*फर्जी एवं कूटरचित खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर 35 लाख रुपये हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश*
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार* के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण *चिराग जैन* एवं क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 24.07.2026 को उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह क्षेत्र में देखभाल, जांच प्रार्थना पत्र एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 241/2026 से संबंधित अभियुक्त जो फर्जी एवं कूटरचित खतौनी के आधार पर जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी किये है, बरामदपुर पुलिया की तरफ आ रहे हैं।
सूचना पर मय पुलिस टीम द्वारा बरामदपुर पुलिया पर चेकिंग प्रारंभ की गई। कुछ समय बाद आती हुई संदिग्ध क्रेटा कार (UP50 AX 4686) की तलाशी ली गई तो घटना में प्रयुक्त *क्रेटा कार (UP50 AX 4686) एवं 05 मोबाइल फोन बरामद* हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शोभनाथ सेठ पुत्र स्व. जगदम्बा सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 46 वर्ष) व 03 नफर अभियुक्तों को समय लगभग 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे लोगों को फर्जी एवं कूटरचित खतौनी दिखाकर जमीन बेचने का झांसा देते थे। विश्वास में लेकर उनसे बैंक खाते में आरटीजीएस एवं नकद के माध्यम से धनराशि प्राप्त कर लेते थे, लेकिन न तो जमीन का बैनामा करते थे और न ही पैसा वापस करते थे। पैसा मांगने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते थे।
जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा *दुर्गेश कुमार पाण्डेय* निवासी थाना अतरौलिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर *मु0अ0सं0- 241/2026, धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि* पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
*पंजीकृत अभियोग-* मु0अ0सं0- 241/2026 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
1. शोभनाथ सेठ पुत्र स्व. जगदम्बा सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 46 वर्ष)
2. सुधीर सेठ पुत्र स्व. जगदम्बा सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 36 वर्ष)
3. इन्द्रभूषण सेठ पुत्र शोभनाथ सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 23 वर्ष)
4. मुन्नीलाल शर्मा पुत्र स्व. रामदीन शर्मा, निवासी दनियालपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 23 वर्ष)
*आपराधिक इतिहास-*
*अभियुक्त शोभनाथ सेठ पुत्र स्व0 जगदम्बा सेठ निवासी मतलूबपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़* व *सुधीर सेठ पुत्र स्व0 जगदम्बा सेठ निवासी मतलूबपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।*
1-मु.अ.स. 389/2022 धारा 406/419/420/506 थाना अहरौला आजमगढ़
2-395/2022 धारा 406/419/420/506 थाना अहरौला आजमगढ़
3-मु.अ.स. 153/2026 धारा 318(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
4-मु.अ.स. 167/2026 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
5-मु.अ.स. 241/2026 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
अभियुक्त शोभनाथ सेठ के खिलाफ माननीय न्यायालय में NI एक्ट के लगभग 20 से अधिक मुकदमें दर्ज है जो माननीय न्यायालयम विचाराधीन है ।
*इन्द्रभूषण सेठ पुत्र शोभनाथ सेठ निवासी मतलूबपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।*
1-मु.अ.स. 389/2022 धारा 406/419/420/506 थाना अहरौला आजमगढ़
2-मु.अ.स. 153/2026 धारा 318(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
3-मु.अ.स. 167/2026 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
4-मु.अ.स. 241/2026 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
*मुन्नीलाल पुत्र स्व0 रामदीन शर्मा निवासी दनियालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।*
1- मु.अ.स. 241/2026 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
*बरामदगी-*
• घटना में प्रयुक्त 01 क्रेटा कार (UP50 AX 4686)
• 05 मोबाइल फोन
*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*
उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, का0 राजेश कुमार यादव, का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 अनुपम मिश्र, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।






