भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जगारूकता एवं सहभागिता कार्यक्रम के क्या है फायदें इस खबर में देखें

आजमगढ़ 09 अक्टूबर– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, नरेंद्र सिंह ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जगारूकता एवं सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 10 एवं 11 तारीख तथा 25 एवं 26 तारीख को प्रत्येक ग्राम सभा में चुनाव पाठशाला आयोजित की जानी है, जिसमें वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधान, प्रधान के निर्वाचन में दूसरे नं0 के प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आशा, एएनएम, बीएलओ/आगनवाड़ी कार्यकत्री, पंचायत सचिव, लेखपाल/सुपरवाइजर, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्रीय विद्यालय के अध्यापक, चौकीदार, एनआरएलएम समूह, कोटेदार, वीट सिपाही एवं क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति उपस्थित होगे।
चुनाव पाठशाला में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी, जिसमे वोटर लिस्ट में नाम कैसे पंजीकरण कराया जाय, वोटर लिस्ट में नाम सम्मिलित कराये जाने की पात्रता, नाम पंजीकृत कराने हेतु फार्म-6 के साथ संलग्न होने वाले अभिलेख, 18-19 आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं का चिन्हांकन, युवा नागरिक जिनके नाम अभी तक वोटर लिस्ट में सम्मिलित नहीं है, के नाम सम्मिलित कराने हेतु जागरूकता, महिलाओं के नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु जागरूकता, 80+ एवं दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन एवं पोस्टल बैलेट की सुविधा से अवगत कराया जाना, मतदान का महत्व, ईवीएम/वीवीपैट के प्रयोग से चुनाव प्रक्रिया की प्रमाणिकता तथा इनमें से कोई नहीं (NOTA) का प्रयोग कब करें आदि के बारे में चर्चा की जाएगी l
अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि अपने ग्राम सभा में आयोजित उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें तथा यदि आपका अथवा आपके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो बीएलओ/आंगनबाड़ी कार्यकत्री को नोट करा दें, जिससे 01 नवंबर 2021 से प्रारंभ होने वाले निर्वाचक नामावलीयों की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में उनका नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किया जा सके l

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-09-10-2021—–