आजमगढ़ 15 जुलाई– अभिहित अधिकारी डॉ0 दीनानाथ यादव ने बताया है कि मानक के अनुसार खाद्य कारोबार न करने पर केवलचंद्र मोदनवाल पुत्र भगवानदास मोदनवाल, निवासी कटघर लालगंज के खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया एवं बिक्री हेतु रखे गए बूंदी के लड्डू का नमूना जांच हेतु लखनऊ भेजा गया, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत की जाएगीl
इसी के साथ ही मानक के अनुरूप खाद्य कारोबार मानक के अनुसार न करने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर बबलू गुप्ता निवासी मधुपुर, अच्छेलाल बिंद्रा बाजार, कामधेनु स्वीट्स आजमगढ़, राजेश कुमार फूलपुर, सुमित गुप्ता ऊंची गोदाम तथा अनिल कुमार फराश टोला आजमगढ़, इस प्रकार कुल 6 खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध आज खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया हैl
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