आजमगढ़ : राज्यमंत्री उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद, सुनील भराला की अध्यक्षता में आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक संपन्न, कई प्रकार के हुए विचार विमर्श
आजमगढ़ 16 जुलाई– माननीय अध्यक्ष/राज्यमंत्री उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद, सुनील भराला की अध्यक्षता में आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक (विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) में निर्धारित एजेण्डा के बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए परिषद द्वारा संचालित 05 योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला गया। इन योजनाओं में दत्तोपन्त ठेंगड़ी मृतक अन्त्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 के अन्तर्गत आवर्त श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रित को श्रमिक की अन्त्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता के रूप में रु0-5000 की धनराशि देय है। राजा हरिश्चन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना के अन्तर्गत किसी श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा अथवा आश्रित को आर्थिक सहायता के रूप में रु0- 15000 की धनराशि देय है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना के अन्तर्गत किसी श्रमिक के मेधावी पुत्र/पुत्रियों के द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक की परीक्षा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर रू0-3000 तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर रु0- 5000 की पुरस्कार धनराशि देय है। डाॅ0 एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों के डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रु0- 10000, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रु0- 8000 एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु रु0-5000 प्रति अभ्यर्थी को एक मुस्त प्रतिवर्ष धनराशि देय है। ज्योतिबा फूले कन्यादान योजना के अन्तर्गत किसी भी श्रमिक की 02 पुत्रियों के विवाह हेतु रु0- 15000 की आर्थिक सहायता देय है।
माननीय अध्यक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 एवं कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकृत अधिष्ठानों में कार्यरत रु0- 15000 तक की मासिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत पात्रतानुसार अपना आवेदन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की अधिकृत वेबसाइट www.skpuplabour.in पर रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के उपरान्त सम्बंधित योजना का आवेदन भरकर प्रिन्टआउट को प्रतिष्ठान/अधिष्ठान के नियोजक से सत्यापित करा कर अपलोड कराकर अपना आवेदन दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते है।
समीक्षा बैठक के दौरान मा0 अध्यक्ष द्वारा परिषद द्वारा संचालित उपरोक्त योजनाओं के प्रचार-प्रसार के सम्बंध में निर्देश दिये गये है। जन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने हेतु वॉल पेन्टिग, योजनाओं के ब्राउसर/पैम्पलेट/बैनर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाए। कारखाना अधिनियम 1948 एवं दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधि0-1962 के अन्तर्गत पंजीकृत अधिष्ठान/प्रतिष्ठानों स्वामियों की मासिक बैठक आहूत कर योजनाओं की जानकारी दी जाए और औद्योगिक अधिष्ठानों में श्रमिको की अदत्त संचय धनराशि (UN-PAID MONEY) श्रम कल्याण आयुक्त को प्रेषित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। क्षेत्रान्तर्गत स्थापित औद्योगिक अधिष्ठान स्वामियों से श्रम कल्याण निधि हेतु स्वेच्छा से दान करने की भी अपील की जाए।
अन्त में मा0अध्यक्ष द्वारा 03 अन्य नयी योजनाओं क्रमशः श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना, स्वामी विवेकानन्द धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना एवं मंगलाराय श्रमिक जिला, राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में चयन होने पर आर्थिक सहायता योजना का शीघ्र ही शुभारम्भ किये जाने के सम्बंध में अवगत कराते हुए बैठक का समापन किया गया।