*TV 20 NEWS || AZAMGHARH: थाना निजामाबादः गैंगेस्टर एक्ट में 01 आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना निजामाबादः गैंगेस्टर एक्ट में 01 आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड ।
➡ दिनांक- 27.12.2023 को वादी मुकदमा श्री सच्चिदानन्द यादव थानाध्यक्ष निजामाबाद जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त हारिश उर्फ छोटू उर्फ अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल अजीज निवासी इसरौली थाना सरायमीर हालपता मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 562/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-23.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हारिश उर्फ छोटू उर्फ अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल अजीज निवासी इसरौली थाना सरायमीर हालपता मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






