मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घण्टे पहले ये कर लें काम

आजमगढ़ 18 जून– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने अध्यक्ष जिला पंचायत निर्वाचन-2021 में जनपद के समस्त निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को सूचित किया है कि अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतदान में मतदाताओं को निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके अन्तर्गत यदि कोई जिला पंचायत सदस्य (मतदाता) सहायक/साथी की मांग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घण्टे पहले लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सहायक/साथी, सहायक निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा ही स्वीकृत किये जायेंगे। यदि कोई सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक/साथी की मांग हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है तो उस सदस्य (निर्वाचक) द्वारा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र पर व नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर करने के ढंग को देखकर यह समाधान किया जायेगा कि निरक्षरता के कारण वह सदस्य मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में वास्तव में असमर्थ है या अन्य किन्ही कारणों से सहायक/साथी की मांग की जा रही है। यदि उसने हस्ताक्षर किया है तो सामान्यतः यह माना जायेगा कि वह साक्षर है।
दृष्टिबाधा व अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता अपना आवेदन-पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसका परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जायेगा और परीक्षणोपरान्त समाधान होने के पश्चात ही सम्बन्धित सदस्य (निर्वाचक) को सहायक/साथी उपलब्ध कराया जायेगा। सहायक/साथी के रूप में यथासम्भव मतदाता के माता पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी एक ऐसे व्यवित्त को अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो या जो सदस्य (निर्वाचक) की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने हेतु मतपत्र को मोड़ने और मतपेटी में डालने में समर्थ हो। सहायक/साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने से पूर्व उससे निर्धारित प्रारूप पर यह घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि वह सदस्य (निर्वाचक) की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन मतदान में किसी अन्य सदस्य के सहायक/साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।