खाद्य एवं रसद विभाग धान विक्रय हेतु किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था हेतु ऑनलाइन करें

आजमगढ़ 23 अक्टूबर– जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की विभागीय वेबसाइट fcs.up.gov.in पर धान विक्रय हेतु किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन उपलब्ध है। धान क्रय 2021-22 का कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 01 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ हो गया है तथा उत्तर प्रदेश के शेष भागों में धान क्रय का कार्य 01 नवम्बर 2021 से प्रारम्भ होगा। धान क्रय केवल विभागीय वेबसाइट पर पंजीकृत किसानों से ही किया जायेगा। अतः क्रय से पूर्व किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण की वर्तमान स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष अभी तक सम्पन्न पंजीकरण काफी कम है। वर्तमान में उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-पॉस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा रहा है और वे तकनीक से भिज्ञ हो गये हैं। उन्होने कहा कि उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा कृषकों को उनके निकटतम स्थित उचित दर विक्रेता के माध्यम से पंजीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु उचित दर विक्रेता, पंजीकरण हेतु इच्छुक किसान द्वारा अपेक्षित अभिलेखों के साथ सम्पर्क किये जाने पर, मोबाइल/टैबलेट, डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से उसका पंजीकरण सम्पन्न करेगा अथवा पंजीकरण करने में सहयोग करेगा। इस हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होने कहा कि किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिये विभागीय वेबसाइट पर “खरीद हेतु किसान पंजीकरण“ लिंक पर पंजीकरण हेतु अंकित स्टेप 1 से स्टेप 5 तक का पालन करना अनिवार्य है। कृपया ऑनलाईन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1 पंजीकरण प्रारूप“ डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गये प्रारूप की जाँच करके आवश्यक सूचनायें भर लें। ऑनलाईन टोकन प्राप्त करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी स्टेप 6 में दी गयी है। किसान पंजीकरण में फसल (धान) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है। इसके साथ गन्ना एवं अन्य फसल से आच्छादित रकबे की घोषणा करनी है। इस वर्ष आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिये किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर ही अंकित करायें ताकि एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया जा सकें। भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान/गन्ना/अन्य) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है। आधार कार्ड व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें। नये किसान हेतु इसी पेज पर “नये किसान पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें“ पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर लें। पंजीकरण प्रपत्र के बिन्दु 02 में दी गयी सूची से अपने उस निकट सम्बन्धी (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधु, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण दें, जो संबंधित किसान की अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर क्रय केन्द्र पर धान विक्रय कर सकें। नामिनी का विवरण ऐच्छिक है। ऑनलाईन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या“ नोट कर लें एवं “स्टेप 3 पंजीकरण ड्राफ्ट“ से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें। पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या/संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है। आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 2 पंजीकरण संशोधन“ से पंजीकरण संख्या/आधार संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 4 पंजीकरण लॉक“ के विकल्प से पंजीकरण संख्या/आधार संख्या डालकर आवेदन लॉक कर दें। आवेदन लॉक करने के लिये भी आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा। आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् “स्टेप 5 पंजीकरण फाइनल प्रिंट“ के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट लेकर सुरक्षित रख लें। किसान अपने खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही-सही दर्ज कराये, खतौनी में उल्लेखित (बाये तरफ) समस्त नामों में अपना नाम चुने जाने के विकल्प उन्हें ऑनलाईन ड्राप डाउन में उपलब्ध रहेगा। किसान अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम, लिंग तथा आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर सही-सही अंकित करें। कृषक बन्धुओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यथा क्रय भुगतान आदि आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ही प्राप्त होगा। किसान अपना बैंक खाता सीबीएस युक्त बैंक शाखा में खाता खुलवाये तथा बैंक खाते को आधार से लिंक करवायें। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसान बन्धु कृपया अपना खाता जाँचकर यह सुनिश्चित कर लें कि जितनी मात्रा का विक्रय किया जाना है उसके सापेक्ष धनराशि किसान के खाते में ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा अन्तरित की जा सकती हो। उदाहरण स्वरूप पीपीएफ खाता, जनधन खाता आदि बैंक खातों में एक निश्चित धनराशि से ज्यादा का अन्तरण नहीं किया जा सकता है। जब तक भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अपना बैंक खाता बन्द न करें। कृषक द्वारा बैंक खाता अपने आधार से लिंक न करने की दशा में भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने कृषक बंधुओं से अपील किया है कि तत्परता से अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएँ। धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड एवं आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं खतौनी के छायाप्रति साथ लायें। धान विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त उचित दर विक्रेताओं को उपरोक्त बातों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कार्य शीघ्रता से पूर्ण करायें। इस कार्य हेतु उचित दर विक्रेता को कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य के कारण उचित दर विक्रेता द्वारा किया जाने वाला उठान व वितरण का कार्य प्रभावित न हो।
उपरोक्तानुसार निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा इस तथ्य का ध्यान रखा जाये कि उक्त कार्य शासन की प्राथमिकता में हैं तथा समयबद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-23-10-2021—–